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CSR के तहत आवा को निधिदान

हम अपने समर्थकों को धन्यवाद देते हैं
Help AWWA
  • प्रॉक्टर एंड गैंबल हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड
  • राजस्थान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
  • इंडसइंड बैंक
  • टूरिज़्म फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
  • केयर हेल्थ इनश्योरेंस लिमिटेड
  • यूएसटी ग्लोबल वेलफेयर फाउंडेशन
  • महबूब प्रोडक्शंस
  • एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

1. आर्मी वाईव्स वेलफेयर एसोसिएषन, संक्षिप्त में आवा, एक पंजीकृत स्वयंसेवी संस्था है। यह संस्था सेना कर्मियों की पत्नियों बच्चों और आश्रितों के कल्याण के लिए काम करती है। यह अधिकारिक तौर पर 23 अगस्त 1966 को दिल्ली प्रषासन के रजिस्ट्रार ऑफ सोसिटिज के साथ एक कल्याणकारी सोसायटी के रूप में पंजीकृत की गईं।

2. यह केन्द्र और राज्य सरकारों के कल्याणकारी लक्ष्यों का समर्थन करती है और सक्रिय रूप से उपरोक्त श्रेणी के व्यक्तियों की जीवन षैली को बेहतर बनाती है। इनमें कई ग्रामीण श्रेत्रों से हैं। यह स्वयंसेवी संस्था युद्ध में षहीद हुए सेना के जवानो की विधवाओं के भौतिक और भावनात्मक पुनर्वास की देख भाल करती है।

3. आवा, सेना के जवानो के विषेश बच्चों के लिए 36 आषा स्कूलों का संचालन करती है। इन 36 स्कूलों में से कई देष के ऐसे दूरदराज इलाकों में स्थित हैं जहाँ ऐसी कोई अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसलिए, ये स्कूल अक्सर नागरिक आबादी की जरूरतों को भी पूरा करते हैं।

4. निम्नलिखित के लिए निधि दान कर सकते हंैः-

(क) युद्ध विधवाओं, विधवाओं और युद्ध में हताहत हुए रक्षा कर्मियों का सषक्तिकरण।

(ख) दिव्यांग बच्चों का सषक्तिकरण और पुनर्वास।

(ग) सामाजिक-आर्थिक सषक्तिकरण के उद्देष्य को प्राप्त करने के लिए, आदर्ष उद्यमिता, स्व-सहायता समूहों और सहकारी समितियों को सक्षम करने के लिए हस्तषिल्प क्षेत्र में अन्य निकायों के साथ उपयुक्त हस्तषिल्प परियोजनाओं और इंटरफेस की स्थापना करना।

(घ) पूर्व सैनिको की विधवाओं के जरूरतमंद बच्चों की वित्तीय सहायता।

(ड.) अस्पताल के उपकरण, कैंसर और अन्य बीमार रोगियों का कल्याण।


वेलफेयर कॉम्प्लेक्स, रूम नंबर-06, कश्मीर हाउस, राजाजी मार्ग
MoD (सेना) का IHQ, नई दिल्ली -110011

किसी भी प्रकार की सहायता या संपर्क विवरण के लिए निम्नानुसार हैं :-

ईमेल : centralawwa[at]gmail[dot]com
दूरभाष : 011-21410674

  "आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन फंड" नई दिल्ली को दिए गए दान, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 88-जी (5) (VI) के तहत आयकर से मुक्त हैं, जो उनके आदेश के अनुसार उल्लिखित अनुभाग में निर्धारित सीमा और शर्तों के अधीन हैं"

 

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